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Personal Income tax for salaried
New rate of Tax
can be opted
but then only following exemption /deduction can be claimed -
Whereas
Disallowed exemption/deduction -
किसको फायदेमंद होगा
अभी 15 लाख टैक्सेबल इनकम पर कुल टैक्स सेस सहित 2,73,000 और नए रेट से 17.5 लाख टैक्सेबल इनकम पर कुल टैक्स सेस सहित 2,73,000 होता है
अर्थात यदि आप अभी ढाई लाख रुपए से कम का डिडक्शन claim करते हैं तो आपको new योजना में फायदा होगा अन्यथा नहीं
अधिकारी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50000 व 80C में किए गए निवेश के लिए 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम करते हैं उनको नई स्कीम फायदेमंद है 15600 का फायदा होगा
इसी प्रकार जो पेंशनर केवल निवेश के डेढ़ लाख तथा बैंक इंटरेस्ट के 50,000 छूट क्लेम करते हैं उन्हें भी new योजना में फायदा होगा